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ईवीएम और वीवीपैट का दो बार किया जाता है रेंडमाइजेशन

by satat chhattisgarh
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मतदान के लिए उपयोग से पहले  दो बार किया जाता है रेंडमाइजेशन

निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वीवीपीएटी (वीवीपैट) का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में पर्याप्त संख्या में बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट उपलब्ध हैं। राज्य में 55 हजार 071 बैलेट यूनिट्स, 35 हजार 424 कंट्रोल यूनिट्स और 41 हजार 613 वीवीपैट उपलब्ध हैं।

रेंडमाइजेशन और कमिश्निंग की प्रक्रिया में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है

मतदान के लिए प्रयोग में लाने से पहले ईएमएस (EMS) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को दो बार रेंडमाइज किया जाता है। प्रथम बार इन्हें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आबंटित किए जाने के दौरान और द्वितीय बार इन्हें मतदान केंद्र आबंटित किए जाने के दौरान रेंडमाइज किया जाता है।

रेंडमाइजेशन और कमिश्निंग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है। दोनों रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की रेंडमाइज्ड सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है।

अंतिम सूची ने के बाद

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट की कमिश्निंग की जाती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह काम किया जाता है। कमिश्निंग हॉल में लगाए गए टीवी मॉनिटर के माध्यम से अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता वीवीपैट में सिंबल (चुनाव चिन्ह) लोडिंग की प्रक्रिया को देख सकेंगे। कमिश्निंग के बाद प्रत्येक ईवीएम और वीवीपैट में नोटा (NOTA) सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक वोट देकर मॉक पोल किया जाता है । इसके अतिरिक्त रेंडम रूप से चुने गए पांच प्रतिशत ईवीएम एवं वीवीपैट पर 1000 वोट डालकर मॉक पोल किया जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान भी वीवीपैट के पेपर स्लिप से किया जाता है।

  • अभ्यर्थियों की सूची फाइनल होने के बाद अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है कमिशनिंग
  • मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मतदान अभिकर्ताओं की मौजूदगी में की जाती है मॉक पोल

मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने के 90 मिनट पहले मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तीन बार मॉक पोल किया जाता है। इस दौरान नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वोट डालकर कम से कम 50 वोट के साथ मॉक पोल किया जाता है। कंट्रोल यूनिट पर प्राप्त मॉक पोल के परिणाम का मिलान वीवीपैट से प्रिंट की गई पर्ची के साथ कर एक प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है।

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मॉक पोल के तुरंत बाद कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल का डॉटा डिलीट किया जाता है। साथ ही मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप को कंपार्टमेंट से निकाल कर काले रंग के लिफाफे में भरकर सील किया जाता है।

ईवीएम बैलट पेपर पर अभ्यर्थी  का रहेगा फोटोग्राफ

मतदाताओं की सुविधा के लिए ईवीएम पर लगाए जाने वाले बैलट पेपर पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हाल ही का स्टैंप (Stamp) साइज का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। हर बार की तरह नोटा (NOTA) का प्रावधान इस निर्वाचन में भी रहेगा।

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