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रानू,सौम्या,बिश्नोई सहित छह को जमानत

कोयले में घोटाला

by satat chhattisgarh
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Coal scam

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, रजनीकांत तिवारी, वीरेन्द्र जायसवाल, सहित संदीप नायक को जमानत मिल गई है । इन सब की रिहाई आज ही होनी थी लेकिन रिहाई का आदेश रायपुर जेल में देर से पहुंचा इसलिए अब इनकी रिहाई का मामला एक दिन और टल गया है।

जस्टिस सूर्यकांत ने इन सभी आरोपियों को, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई है ।
छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था । कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए आनलाइन मिलने वाले परमिट को आफलाइन कर दिया गया था । इसलिए अब कोर्ट से बाहर निकलने के बाद, इनको छत्तीसगढ़ से बाहर जाना होगा । अगले आदेश तक आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे, और आवश्यकतानुसार जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की थी ।

सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया के मामले में, यह निर्देश कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे और वे अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर रहने का अपना पता पेश करेंगे । उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी भी अधिकार क्षेत्र के थाने में देना होगा । कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे अंतरिम जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद अपने पासपोर्ट विशेष अदालतों में जमा करें, वे जांच में शामिल होंगे और पूरा सहयोग करेंगे ।

ED ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में कोयले में घोटाला किया गया है । इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है । ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई है। छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। दावा है कि, कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर विश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था।

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