छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023

निगरानी दलों ने 14 करोड़ 33 लाख रूपए की नकद और वस्तुएं की जब्त

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उक्त जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जाँच की कार्रवाई लगातार जारी है।

राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से 21 अक्टूबर तक की स्थिति में 14 करोड़ 33 लाख 25 हजार रूपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई है, जिसमें 4 करोड़ 56 लाख 78 हजार रूपए की नगद राशि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 21 अक्टूबर तक 20 हजार 261 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 61 लाख 37 हजार 984 रूपए है। साथ ही 2638 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 7 लाख 83 हजार 537 रुपए है भी जब्त किया गया है। सघन जाँच अभियान के दौरान 2 करोड़ 29 लाख 26 हजार रूपए कीमत के  132 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किया गया है।  इसके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 4 करोड़ 77 लाख 98 हजार 361 रूपए है, भी जब्त की गई हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में 12495 लाइसेंसी हथियारों में 10524 हथियार जमा किये गये हैं, 3 जब्त किये गये हैं और 12 कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1354 प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत 1411 हथियार जब्त किये गये हैं। 54 लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत 3 लाख 89 हजार 94 प्रकरणों में 19 करोड़ 35 लाख 72 हजार 457 रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत 1 लाख 43 हजार 736 प्रकरणों में 1 लाख 91 हजार 57 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा 1 लाख 10 हजार 735 बाउंड ओवर किये गये हैं।

रायपुर जिले में 468 लीटर शराब और 10 दोपहिया वाहन जब्त

विधानसभा निर्वाचन – 2023 के मद्देनजर रायपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के दिशा-निर्देशन में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में आबकारी विभाग की टीम द्वारा शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय पर कड़ी निगरानी रख रही है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक रायपुर जिले में शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में विभिन्न स्थानों एवं व्यक्तियों से 468 लीटर मदिरा तथा 10 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उक्त मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 62 प्रकरण पंजीबद्ध कर 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 2.86 लाख रूपए तथा जब्त किए गए दोपहिया वाहन का मूल्य 4.24 लाख रूपए है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराए जाने हेतु टेलीफोन नंबर 0771-2428201 जारी किया गया है एवं इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14405 पर कोई भी आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर प्राप्त शिकायतों पर जिला रायपुर के आबकारी विभाग टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

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