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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव-2023

भारतीय लोकतंत्र मौलिक और सुंदर

भारतीय लोकतंत्र संभवत दुनिया में एकमात्र सबसे मौलिक और सुंदर लोकतंत्र है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में राजनीतिक दलों और आम जनता के साथ-साथ विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई प्रकार की तैयारी और बहुत सारी व्यवस्थाएं, नियम कानून, कायदे बनाने पड़ते हैं। यहां पर हम आपके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं।

इस लोकतंत्र की सबसे सुंदरतम बातों में से एक हैं कि, कोई भी एक मतदाता किसी भी रूप से  मतदान करने से छूट ना पाए, यह कार्य चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होता है जिसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग को करनी होती है। यहां पर हम आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कार रहे हैं।

चुनाव और चुनाव आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो जाता है और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पूरे प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है।वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित हम यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।

  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
  • राज्य में कुल 51 विधानसभा सीट अनारक्षित है 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एवं 10 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
  • राज्य में निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारी एवं 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित किये जा चुके हैं। उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है।
  • निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
  • निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन दो चरणों में  संपन्न कराए जाएंगे

 

निर्वाचन कार्य निर्धारित तिथि (प्रथम चरण) निर्धारित तिथि (द्वितीय चरण)
अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर 2023 (शुक्रवार) 21 अक्टूबर 2023 (शनिवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 (शुक्रवार) 30 अक्टूबर 2023 (सोमवार)
नामांकन पत्रों की संवीक्षा 21 अक्टूबर 2023 (शनिवार) 31 अक्टूबर 2023 (मंगलवार)
नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर 2023 (सोमवार)  2 नवम्बर 2023 (गुरुवार)
मतदान की तिथि 7 नवम्बर 2023 (मंगलवार) 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार)
मतगणना की तिथि  3 दिसंबर 2023 (रविवार) 3 दिसंबर 2023 (रविवार)
तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा 5 दिसंबर 2023 (मंगलवार) 5 दिसंबर 2023 (मंगलवार)
  • प्रथम चरण में कुल 20 विधानसभा क्षेत्रों (वि.स. क्षेत्र क्र. 71 से 90) के 5,303 मतदान केन्द्रों में मतदान संपन्न होगा।
  • द्वितीय चरण में कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों (वि.स. क्षेत्र क्र. 01 से 70 ) के 18,806 मतदान केन्द्रों में मतदान संपन्न होगा ।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान केन्द्रों में पहचान पत्र

मतदान केन्द्रों में मतदाता को एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक Identity Card (पहचान पत्र ) प्रस्तुत किया जाना होगा,आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड,श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड,भारतीय पासपोर्ट,फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/PSUs / पब्लिक लिमिटेड कंपनी के Employees को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त Service Identity Card, MPS/MLAs / MLCs को जारी किया गया Official Identity Card एवं  सामाजिक न्य्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) Card.

छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या

मतदाताओं की कुल संख्या पुरुष मतदाता महिला मतदाता सेवा मतदाताओं की संख्या
2 करोड़ 3 लाख 60 हजार 2 सौ चालीस 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार 8 सौ तीस 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार 4 सौ दस 19 हजार 839
कुल मतदाताओं की सामान्य जानकारी
सेवा निर्वाचको को मिलाकर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 3 लाख 80 हजार 79
राज्य का Elector – Population Ratio – 67.02 प्रतिशत एवं Gender Ratio 1012
प्रदेश में कुल पंजीकृत  प्रवासी भारतीय मतदाता 17
कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 7 लाख 23 हजार 771
विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 85 लाख 88 हजार 520 थी
विधानसभा निर्वाचन 2018 से विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 9.5 प्रतिशत की हुई
चिन्हांकित दिव्यांग (PwD) मतदाताओं की संख्या 1 लाख 60 हजार 955
प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल  मतदाता 790 मतदाता पंजीकृत
80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1 लाख 86 हजार 215
राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,462

छत्तीसगढ़ विधानसभा -2023 पहले चरण में 70.87 प्रतिशत हुई वोटिंग

मतदान केंद्र -छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023
  1. छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 24109 मतदान केन्द्र हैं । 2. कुल 20920 मतदान केन्द्र लोकेशन हैं, जिनमें से 3227 शहरी क्षेत्र में तथा 17693 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं ।
  2. राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ ( AMF) जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत् प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है ।
  3. आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में “मतदाता सहायता केंद्र” (Voter Assistance Booth) का निर्माण किया जावेगा ।
  4. राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे, 5 आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाये जाएंगे ।
  5. प्रत्येक विधानसभा में 1 दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र एवं 1 युवा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएँगे ।
  6. राज्य भर में इस बार कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र, 450 आदर्श मतदान केन्द्र, 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित केंद्र एवं 90 यूथ के द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएंगे।
  7. सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु “मतदाता मित्र” आवश्यक सहयोग हेतु होंगे ।
  8. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 तक रखा गया है।
  9. विधानसभा आम निर्वाचन-2018 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान केन्द्रों की संख्या 23677 थी । जिसमें 45 सहायक मतदान केंद्र सम्मिलित थे । इस बार भी आवश्यकतानुसार 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाये जाएंगे।
  10. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राज्य के 50% मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जावेगी |
डाक मतपत्र -छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023

अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार ( 1 ) 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वाले वृद्धजन, ( 2 ) 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं (3) COVID 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं |

जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे | ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जावेगा |

ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे। मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी |

उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot) भेजा जावेगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्र में मतदान की पात्रता रहेगी इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

निर्वाचन कार्मिकों, जो अपनी ही विधानसभा में कार्यरत है, को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी किया जावेगा, जिसे वे अपने विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे ।

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