आईपीएस जीपी सिंह को कैट से मिली राहत

पिछली सरकार ने दिया था, अनिवार्य सेवानिवृत्ति

अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त आईपीएस जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) दिल्ली से बहाली मिल गई है। कैट ने जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को चार हफ्ते के भीतर निपटाने और उन्हें बहाल करने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बर्खास्त कर दिया था.

1 जुलाई 2021 को ईओडब्ल्यू, एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू की थी. उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. रायपुर के सरकारी बंगले से लेकर ओडिशा तक उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई. सरकारी बंगले में दस्तावेज मिले. जिसमें सरकार के खिलाफ साजिश जैसी बातें सामने आईं. इस दौरान राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा था

इन दस्तावेजों के आधार पर रायपुर के कोतवाली थाने में जीपी सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था. देशद्रोह की एफआईआर के कुछ हफ्ते बाद भिलाई के सुपेला थाने के स्मृति नगर चौकी में भी झूठे केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा था.
जनवरी 2022 में जीपी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. करीब 4 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई. जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया.

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