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मेडिक्लेम के नियमों में होने वाला बड़ा बदलाव

24 घंटे से भर्ती का नियम बदल रहा है

by satat chhattisgarh
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Major change in mediclaim rules

आने वाले दिनों में स्वास्थ्य बीमा कंपनियां 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर मेडिक्लेम दावे को खारिज नहीं कर सकेंगी।

फिलहाल बीमा कंपनियां मेडिक्लेम तभी देती हैं जब मरीज 24 घंटे से ज्यादा समय तक सर्जरी या इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो। लेकिन इस नियम के बदलने की संभावना है और सरकार ने इस संबंध में बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) से बातचीत शुरू कर दी है।

एनसीडीआरसी (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) के अध्यक्ष अमरेश्वर प्रसाद शाही ने हाल ही में मेडिक्लेम का लाभ उठाने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने के नियम की समीक्षा करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज के बदलते दौर में चिकित्सा उपचार इतना उन्नत हो गया है कि कुछ ही घंटों में इलाज और सर्जरी पूरी हो जाती है. उन्होंने कहा कि 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने पर दावा स्वीकार नहीं किया जाता है. उन्होंने कहा कि अब कई तरह के इलाज ऐसे हैं जो 24 घंटे से भी कम समय में पूरे हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को इन बातों का ध्यान रखना होगा.

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