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छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मियों , सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राज्य सरकार ने जारी किए नए निर्देश,  वृद्ध पेंशन धारकों को मिलेगी अतिरिक्त मँहगाई भत्ता…

 राज्य सरकार ने  राज्य के संविदा कर्मियों , राज्य सरकार के कर्मचारियों और  वर्तमान पेंशनधारकों के लिए वेतन  से जुड़े कई बड़े निर्देश जारी किए। वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में वेतनमान बढ़ाने, महगाई भत्ता, गृह भाड़ा आदि के दरों में बढ़ोतरी कर नए दरें तय किया गया है।

राज्य शासन के सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार 38% की दर से तथा छठवें वेतनमान के अनुसार 212% की दर से महंगाई भत्ता  दी जाएगी। इसके  साथ-साथ  राज्य शासन के सभी कर्मचारियों के लिए अब छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षिण नियम-2017 के अंतर्गत गृह भाड़ा भत्ते को वर्तमान दरों के साथ पुनरीक्षित करने का निर्णय भी लिया गया है।


राज्य सरकार ने कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनधारकों को भी राहत दी है।  वर्तमान में सभी पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें ,परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन की दरें और परिवार पेंशन पर सातवें वेतनमान के अनुसार नवंबर 22 से 33% एवं  छठे वेतनमान के अनुसार 201% की दर से राहत मिलेगी।

राज्य के वृद्ध पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी  सरकार द्वारा महंगाई राहत दी जाएगी। 

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