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सहायक शिक्षक के लिए अब सिर्फ डीएड के उम्मीदवार ही होंगे पात्र। 

सरकारी स्कूलों में शिक्षक  भर्ती की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे राज्य के उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अब सिर्फ डीएड के उम्मीदवारों ही पात्र माने जाएंगे।  इसके आलवे कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद  लोक शिक्षण संचालनालय ने  शिक्षक भर्ती नियम में बदलाव कर दिया है।

 

बिएड के छात्रों ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा

 

निर्देश के के बाद व्यापमं की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे बीएड वाले उम्मीदवारों ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई और ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं का  कहना है कि यदि सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ डीएड वाले पात्र थे, तो शासन ने बीएड उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल क्यों किया? बहरहाल, फिलहाल  हाईकोर्ट के निर्णय के तहत डीपीआई ने बीएड उम्मीदवारों को भर्ती से बाहर कर दिया है।

पहले ये था नियम

भर्ती काउंसिलिंग से बाहर हुए उम्मीदवारों ने डिप्टी सीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि पहले जारी  भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख था कि सहायक शिक्षक वर्ग में बीएड और डीएड दोनों ही उम्मीदवार पात्र रहेंगे। और इसी  आधार पर उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल  भी हुए। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को इसका रिजल्ट भी व्यापमं द्वारा जारी किया। जिसके बाद ही व्याख्याता पद की भर्ती की जा चुकी है।
अब सहायक शिक्षक की काउंसिलिंग होना बाकी है।  जिसको लेकर उम्मीदवारों का कहना है कि कोर्ट का आदेश आने से  पहले ही भर्ती नियम लागू हो चुके हैं। ऐसे में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड के उम्मीदवारों को भी पात्र किया जाना चाहिए। डीपीआई के आदेश के बाद प्रभावित हुए उम्मीदवारों ने राज्य सरकार ने सकारात्मक रवैए की उम्मीद लगाई है।

डीएड के उम्मीदवारों की आज से होगी काउंसिलिंग

 

 

 

 

सहायक शिक्षक पद के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग बुधवार से शुरू हो रही है।  काउंसिलिंग 30 अगस्त तक जारी रहेगी। पदों में रिक्तियों के आधार पर आगामी चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए कटऑफ रैंक की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। काउंसिलिंग में जिन भी विद्यार्थियों को शामिल किया जाना है, उन्हें आधार कार्ड की मूल प्रति साथ रखना अनिवार्य होगा।

 

 

 

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