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राज्यसभा में 25 बिल पेंडिंग, एक बिल तो 31 साल से अटका हुआ

राज्यसभा में 25 बिल पेंडिंग हैं।  इनमें से एक बिल 31 साल से अटका पड़ा है।  राज्यसभा ने गुरुवार को अपना बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी।  उसमें बताया गया कि इन बिलों को छोड़कर 23 विधेयक ऐसे हैं, जो इसी साल (2023) मानसून सत्र में पेश किए गए और पास भी हुए।  मानसून सेशन में 25 बिल पेश किए गए थे, जिनमें से 20 विधेयक लोकसभा और 5 बिल राज्यसभा में पेश किए गए।

 

सत्र खत्म (11 अगस्त) होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था-  इस सत्र में संसद के दोनों सदनों से 23 विधेयक पारित हुए। ये काफी अहम विधेयक थे, लेकिन लगातार प्रयासों और आग्रह के बावजूद विपक्ष ने अपने राजनीतिक कारणों की वजह से चर्चा में हिस्सा नहीं लिया।

 

संविधान (79वां) संशोधन बिल 1992 अगर पास होता तो दो बच्चे वाले ही पंचायत चुनाव लड़ पाते।  इसके अलावा, दिल्ली रेंट (अमेंडमेंट) बिल 1997 से राज्यसभा में अटका हुआ है।  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2005 में सपा नेता अखिलेश यादव ने संविधान (79वां) संशोधन बिल को लेकर सवाल किया था।  तब सरकार ने कहा था कि ये बिल संसद में राजनीतिक पार्टियों के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण पेंडिंग पड़ा है।

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