छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने राज्य के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. राजभवन से आज ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. राज्यपाल ने उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 के तहत डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है।
आदेश के अनुसार महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) के तहत डॉ. अलंग संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन के कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। , दुर्ग तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक। मुक्ति हेतु नामांकित किया गया है। आदेश के परिपालन में संभागायुक्त डॉ. संजय अलंग ने आज कुलपति पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।