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रानू को SC से जमानत,EOW ने दर्ज की नई FIR

आय से अधिक संपत्ति मामले में

by satat chhattisgarh
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Ranu gets bail from SC, EOW files new FIR

CG Coal & Money Laundering Case : छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला और लेवी वसूली मामले में आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने नई एफआईआर दर्ज की है। कोयला घोटाले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ के तीन प्रशासनिक अधिकारियों आईएएस समीर विश्नोई, आईएएस रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया समेत कारोबारी दीपेश टांक की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि इन मामलों में लंबे समय से जेल में बंद आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस बीच ईओडब्ल्यू ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। रानू साहू एक साल और दीपेश करीब डेढ़ साल से जेल में बंद थे। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों की जमानत सात अगस्त तक मंजूर की गई है। नई एफआईआर के मुताबिक नौकरी के दौरान सौम्या चौरसिया ने 9.20 करोड़, रानू साहू ने चार करोड़ और समीर विश्नोई ने पांच करोड़ की संपत्ति खरीदी, जबकि इस दौरान तीनों को इससे कई गुना कम वेतन मिला।

EOW की FIR में दर्ज इन अफसरों के पास आय से अधिक संपत्ति

  • 0 निलंबित IAS रानू साहू की 24 प्रॉपर्टी है। EOW ने अपनी FIR में बताया है कि, रानू साहू ने 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खुद के व पारिवारिक के सदस्यों के नाम अर्जित की।
  • 0 नई एफआईआर के मुताबिक नौकरी के दौरान सौम्या चौरसिया ने 9.20 करोड़ रुपए, रानू साहू ने 4 करोड़ रुपए तथा समीर विश्नोई ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी, जबकि इस दौरान तीनों को इससे कई गुना कम वेतन मिला। सौम्या चौरसिया के परिवार के नाम पर 9.20 करोड़ की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि EOW ने की है।
  • 0 निलबित आईएएस समीर बिश्नोई का वर्ष 2010 से 2022 तक का कुल वेतन 93 लाख रुपए निकाला गया है। जबकि इस अवधि में उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर 5 करोड़ रुपए की कई अचल संपत्ति खरीदीं। यह भी उनके वेतन से कई गुना अधिक है। तीनों एफआईआर नंबर 22, 23 और 24 अलग-अलग दर्ज हुई हैं।

कारोबारी दीपेश टांक को SC से मिली जमानत

कोल स्कैम मामले में निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई है। रानू साहू एक साल और दीपेश करीब डेढ़ साल से जेल में बंद था। ED ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। दोनों की जमानत 7 अगस्त तक के लिए मंजूर की गई है।

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