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महिला का पीछा करना, दुर्व्यवहार करना नही हैं

बॉम्बे हाई कोर्ट

by satat chhattisgarh
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Stalking a woman is not abusing her

महिला उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि किसी महिला का पीछा करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना और उसे धक्का देना चोट पहुंचाने वाला कृत्य है. हालाँकि, इसे भारतीय आपराधिक संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं माना जा सकता है। इन आरोपों के साथ एक कॉलेज छात्रा ने एक मजदूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. हाई कोर्ट ने निचली अदालत से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया.

आरोप मजदूर पर लगे हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता एक कॉलेज छात्रा है. उसके मुताबिक, आरोपी ने कई बार उसका पीछा किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। एक बार जब वह बाजार जा रही थी तो उसने अपनी साइकिल से उसका पीछा किया और उसे धक्का दे दिया। गुस्सा होने के बावजूद वह अपना काम करती रहीं. लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता रहा। छात्रा ने कहा कि फिर उसने उसे पीटा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जज ने कहा- “ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उसे अनुचित तरीके से छुआ है या उसके शरीर के किसी विशेष हिस्से को धक्का दिया है, जिससे उसकी स्थिति शर्मनाक हो गई है। पीड़िता को उसके शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं छुआ गया है। मुद्दा यह नहीं है बनाया गया। केवल इसलिए कि साइकिल पर बैठे व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया, मेरी राय में इसे ऐसा कृत्य नहीं कहा जा सकता जो उसकी शालीनता की भावना को झकझोरने में सक्षम हो।”

जेएमएफसी कोर्ट ने 2016 में अपना फैसला सुनाया

जेएमएफसी अदालत ने 9 मई 2016 को उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने उसकी अपील खारिज कर दी और 10 जुलाई, 2023 को फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने वैधता, शुद्धता और औचित्य पर सवाल उठाते हुए, वकील अश्विन इंगोले के माध्यम से एचसी में एक पुनरीक्षण आवेदन के माध्यम से दोनों आदेशों को चुनौती दी। सहायक सरकारी वकील अमित चुटके ने व्यक्ति की दलीलों का विरोध किया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह देखते हुए कि मामले में महिला सहित केवल तीन गवाह हैं, न्यायमूर्ति पानसरे ने कहा कि उनकी गवाही के अलावा, याचिकाकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। उन्होंने कहा- “उनके साक्ष्य धारा 354 की सामग्री को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। निचली अदालतों ने स्वीकार किए गए तथ्यों पर कानून लागू नहीं करके गलती की।” और इस प्रकार, गलत निष्कर्ष दिये हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक मामला बनाया है।”

एक गवाह ने बयान दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अनिल पंसारे ने 36 वर्षीय मजदूर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि मजदूर के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे आईपीसी की धारा 354 के तहत शील भंग की श्रेणी में नहीं आते हैं. निचली अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते समय सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया. अभियोजन पक्ष इस मामले में सबूत पेश करने में विफल रहा। सिर्फ गवाह के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में केवल तीन गवाह थे. इनमें से केवल एक गवाह ने कहा था कि पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था.

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